बिना वैक्सीन लगवाए दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की ऑफिस में नो एंट्री, जानें कब से लोगू होगा नियम
कोरोना वायरस (Coronavirus) का प्रकोप तो कम हो गया है लेकिन दिल्ली सरकार नियमों को लेकर कहीं से भी ढीली नहीं पड़ रही है. कोोरोना से बचाव के लिए दिल्ली सरकार (Delhi Goverment) ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नियम का ऐलान कर दिया है. अब दिल्ली सरकार के ऑफिसों में कोई भी कर्मचारी बिना वैक्सीन लगवाए नहीं जा सकेगा. यानि कि अब ऑफिस में काम करने के लिए आपको वैक्सीन की एक डोज लगी होनी जरूरी है. इन नए नियमों को 16 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा.
डीडीएमए ने आदेश जारी कर बतया है कि दिल्ली सरकार (Delhi Government) के उन कर्मचारियों को 16 अक्टूबर से ऑफिस आने की परमिशन नहीं होगी, जिन्होंने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं ली है. आपको बता दें कि राजधानी में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन की एक डोज ले चुके हैं. लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो कि वैक्सीन लेने में लापरवाही कर रहे हैं. जिसके कारण ये फैसला लिया गया है.
कोरोना के इस दौर में सरकार के नियम के अनुसार बिना वैक्सीन लगवाए दिल्ली सरकार का कोई भी कर्मचारी ऑफिस के अंदर एंट्री नहीं ले सकेगा. गौर करने वाली बात ये है कि दिल्ली की 2 करोड़ आबादी में 1.5 करोड़ लोग 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं. जो वैक्सीन लेने के लिए पात्र हैं. जिसमें कई लोगों ने अपना नंबर आने पर वैक्सीन की डो़ज ले ली है. लेकिन कुछ लोग अभी भी रहते हैं.
कोरोना के मामलों में आई गिरावट
आपको बता दें कि अक्टूबर के महीने में अब तक कोरोना से सिर्फ 1 मरीज की मौत हुई है. जबकि कल दिल्ली में गुरुवार को संक्रमण के 44 नए मामले सामने आए थे. फिलहाल वहां पर कुल संक्रमित मरीज 14,39,097 है. अब तक 14.13 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं. साथ ही 25,088 मरीजों की जान जा चुकी है.
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