Rajiv Gandhi हत्याकांड का दोषी एजी पेरारिवलन जमानत पर बाहर आने के बाद करेगा ये काम

 
Rajiv Gandhi हत्याकांड का दोषी एजी पेरारिवलन जमानत पर बाहर आने के बाद करेगा ये काम
सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी (Rajiv Gandhi ) हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे एजी पेरारिवलन को बुधवार को जमानत दे दी. उनकी मां अर्पुथम्मल, जिन्होंने पेरारिवलन की रिहाई के लिए कई याचिकाएं दायर की थी. अब उनकी शादी की योजना बना रही है. अर्पुथम्मल ने कहा, "मेरे बेटे ने पहले कहा था कि उसे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है और कहा कि मैं पहले से ही जेल और घर के बीच भाग रहा था और नहीं चाहता था कि एक और महिला इससे गुज़रे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है, इसलिए यह अगला कदम होगा." उन्होंने 28 मई, 2021 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन से मुलाकात की थी. पेरारिवलन ने 30 साल से अधिक समय जेल में बिताया है. उन्होंने पेरारिवलन के इलाज के लिए सरकार से गुहार लगाई थी उनका दावा था कि उनका बेटा मूत्राशय के संक्रमण से पीड़ित है. उसकी याचिका को स्वीकार करते हुए तमिलनाडु सरकार ने पेरारिवलन के लिए 30 दिनों की छुट्टी प्रदान की जिसे हर महीने 30 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया. उनकी आजीवन कारावास की छूट के लिए उनकी याचिका भारत के राष्ट्रपति के समक्ष लंबित है. अर्पुथम्मल ने कहा कि पेरारिवलन नौ महीने से अधिक समय से बाहर है और स्पष्ट रूप से उनकी विभिन्न बीमारियों का इलाज चल रहा है और वह सुधार कर रहे है. अर्पुथम्मल ने कहा, “यह 31 साल से अधिक समय से संघर्ष कर रहा है और मेरे साथ रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं. तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई छुट्टी के कारण मेरा बेटा सुधार कर रहा है. आप सभी जानते हैं कि एक आदमी के जीवन में 31 साल कितने होते हैं. अब उसे उसके अच्छे आचरण के कारण जमानत मिल गई है." उसने यह भी दावा किया कि एजी पेरारिवलन निर्दोष थे और उन्होंने धैर्यपूर्वक कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाया और जमानत मिलने के बाद वे बरी होने की उम्मीद कर रहे है. मई 1999 के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने चार दोषियों - पेरारिवलन, मुरुगन, संथम और नलिनी की मौत की सजा को बरकरार रखा था.

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