जुर्माना: कोलकाता हाई कोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली पर लगाया जुर्माना, जानें पूरा मामला
अचानक सौरभ गांगुली का बीजेपी में लिंकअप के बाद बीसीसीआई का अध्यक्ष बनना विवादित रह चुका है। इसके बाद अमित शाह के बेटे जय शाह का सचिव बनना बीसीसीआई को और घेरे में डाल दिया था। अब कोलकाता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली पर जुर्माना लगाया है।
आरोप लगाया गया है सौरभ गांगुली के गृह राज्य बंगाल के कोलकाता उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा। कोर्ट ने गांगुली के साथ ही बंगाल सरकार और उसके आवास निगम पर भी जुर्माना लगाया गया है।
मसला यह है कि क्रिकेट बोर्ड के द्वारा गलत तरह से जमीन आवंटन की नई है। जिस वजह से पूर्व भारतीय कप्तान पर हाईकोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, जबकि बंगाल सरकार और आवास निगम पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। कोर्ट के अनुसार यह राशि चार सप्ताह के भीतर पश्चिम बंगाल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास जमा की जानी चाहिए। पूर्व भारतीय कप्तान की योजना के तहत न्यू टाउन एरिया में स्कूल स्थापित करने की है।
जनहित याचिका के तहत भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अध्यक्ष के साथ गांगुली एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी को स्कूल के लिए आवंटित दो एकड़ जमीन पर सवाल खड़े किए गए थे।
जुर्माना के साथ-साथ कोर्ट ने कहा कि उन्हें कानून के अनुसार काम करना चाहिए था, विशेष रूप से पहले के फैसले पर विचार करते हुए जिसमें उनके पक्ष में भूखंड का मनमानी आवंटन सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया था।