मुश्किलों में फंसे MS Dhoni, अब कोर्ट के लगाने पड़ेंगे चक्कर..जानें पूरा मामला

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के बेगूसराय के सीजेएम कोर्ट में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह मुकदमा डीएस इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर नीजर कुमार निराला ने दर्ज करायी है। बेगूसराय कोर्ट में धोनी समेत आठ लोगों पर दर्ज हुए इस मामले की सुनवाई 28 जून को होगी।
फर्टिलाइजर बेचने में परेशानी
परिवादी नीरज कुमार निराला ने आरोप लगाया है कि 2021 में उन्होंने न्यू ग्लोबल उपजवर्धक इंडिया लिमिटेड का सीएनएफ लिया था। सीएनएफ लेने के लिए 36 लाख 86 हजार रुपए कंपनी को दिया जिसके बाद कंपनी ने फर्टिलाइजर भेज दिया। लेकिन कंपनी के असहयोग के कारण उन्हें फर्टिलाइजर बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ा।

चेक हुआ बाउंस
ऐसे में परिवादी और कंपनी के बीच विवाद होने पर कंपनी ने परिवादी को 30 लाख का चेक देकर सारा फर्टिलाइजक वापस मांगा लिया। लेकिन जब चेक को बैंक में डाला गया तो वह बाउंस हो गया। चेक बाउंस करने के बाद परिवादी ने आरोपी को लीगल नोटिस भेजा मगर उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तब उसने न्यायालय में सभी आरोपियों और कंपनी के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया। इसके साथ ही परिवादी ने लीगल नोटिस और धोनी द्वारा किए जा रहे विज्ञापन का सबूत भी जमा कराया है।
किनके नाम दर्ज है मुकदमा
जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और कंपनी के चेयरमैन महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के अलावा, न्यू ग्लोबल उपज वर्धक इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली, मार्केटिंग स्टेट हेड बिहार अजय कुमार, सीईओ राजेश आर्या, निदेशक अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन महेंद्र सिंह, मार्केटिंग हेड अर्पित दुबे, ए डी इमरान बिन जफर, मार्केटिंग मैनेजर वंदना आनंद शामिल हैं। इनके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 406, 120 बी और एन आई एक्ट की धारा 138 के तहत न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया गया है।