बीमा से ज्यादा सुरक्षित है होम लोन के लिए टर्म कवर, जाने कैसे!
होम लोन लेते समय ज्यादातर बैंक बीमा खरीदने का सलाह देते हैं, जबकि यह ज्यादा खर्चीला होता है और टैक्स छूट का लाभ भी नहीं मिलता, इससे ज्यादा टर्म कवर खरीदना ज्यादा फायदेमंद होता है।
टर्म बीमा के साथ होम लोन का कोई सीधा संबंध नहीं है। कोई व्यक्ति बिना होम लोन के भी टर्मबीमा खरीद सकता है, बैंक सबसे ज्यादा अपने होम लोन को लेकर फिक्रमंद करते हैं। होम लोन के समय लाखों रुपए कर्ज़ देते हुए पुर्नभुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए बैंक होम लोन प्रोटक्शन प्लान एचएलपीपी पेश करते हैं। वैसे बीमा का कवर ,होम लोन की बराबर होता है। जैसे-जैसे हम होम लोन चुकाते हैं EMI चुकाते हैं,बीमा कवर भी उसी अनुपात में कम होते जाते है।
होम लोन को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए सिर्फ बीमा की सुरक्षा नही, मुश्किल वक्त के लिए EMI का फंड बनाना भी बेहतर होता है| इस भुगतान से संघटना आने के लिए आपके पास 6 EMI के बराबर पैसे होने अनिवार्य है और सिविल स्कोर और भी बना रहेगा।
होम लोन पर आयकर की धारा 80 सी में 1.5 लाख व 24 बी में दो लाख का टैक्स छूट मिलती है। टर्न बीमा के प्रीमियम पर अलग से टैक्स छूट ली जा सकती।
उदाहरण स्वरूप ,अगर मैंने 20 लाख का टर्म इंश्योरेंस लिया है तो बीमा अवधि के बीच में कभी भी अनहोनी होने पर पूरे बीमा के पैसों का भुगतान होगा, उन राशियों से होम लोन चुका कर बाकी बचे पैसों का परिवार उपयोग में ला सकता है।