11 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या करने वाले को हुई फांसी, कोर्ट ने सात महीने में सुनाया फैसला

Judgement: उत्तर प्रदेश के जौनपुर (Jaunpur) जिले के मड़ियाहूं थाना क्षेत्र में 11 वर्ष की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रथम रवि यादव ने आरोपी को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई छह मार्च को पूरी कर ली थी. सबसे अच्छी बात यहा है कि कोर्ट ने सात महीने में ही फैसला सुनाकर बच्ची को इंसाफ दे दिया. कोर्ट ने दोषी पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि ईंट-भट्टे पर काम करने वाला चंदौली का बालगोविंद उर्फ गोविंदा अपनी ससुराल मड़ियाहूं में रह रहा था. पिछले साल छह अगस्त को उसने 11 वर्षीय बच्ची और उसकी बहन को एक दुकान से टॉफी और बिस्किट दिलाया. फिर छोटी बहन को घर भेज दिया और बड़ी को बहला फुसलाकर मक्के के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया. मामला खुलने के डर से उसने बच्ची की गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपित ने शव को एसिड से जला दिया.
पहले दुष्कर्म किया फिर एसिड डाल के मार डाला
गौरतलब है कि मड़ियाहूं थाना क्षेत्र निवासी 11 वर्षीय बच्ची 6 अगस्त 2020 को सायं 8:00 बजे दोषी आरोपी बाल गोविंद ने टाफी और बिस्किट दिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर ले गया था. इसके बाद मक्के के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. दुष्कर्म करने के बाद आरोपित ने बच्ची की हत्या कर शव को एसिड से जला दिया था. जब इस जघन्य अपराध की सूचना स्थानीय लोगों को मिली तो वह सड़कों पर उतर आए थे. लोगों ने आरोपित को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की थी.
मामले की सूचना लोगों ने पुलिस को दी थी. इसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी बाल गोविंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके बाद पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी. नवंबर 2020 को कोर्ट ने आरोपित पर आरोप तय कर दिए थे. इसके बाद छोटी बहन और दुकानदार की गवाही पर कोर्ट ने बाल मुकुंद को दोषी मानते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है.
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