Muzaffarnagar News: दुष्कर्म के दोषी को 15 वर्ष की कैद, कोर्ट ने 35 हजार जुर्माना लगाया
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में बहला-फुसलाकर नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को 15 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर कोर्ट ने 35 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। पीड़िता का आरोप था कि आरोपी ने उसे फोन पर धमकी दी थी कि यदि वह नहीं आई तो उसके जीजा की हत्या कर देगा।
8 साल पहले पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले गया था
नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को 15 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर कोर्ट ने 35 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। 8 साल पहले पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले गया था।इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितेश सचदेवा की अदालत पोक्सो कोर्ट संख्या एक में हुई, जिसमे अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बालियान व विक्रांत राठी ने मुकदमा सिद्ध करने के लिए सबूत पक्ष के 7 लोगो की गवाही कराते हुए अपनी दलील व सबूत पेश किये। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील व सबूतों के साथ गवाहों के बयानात पर गौर करते हुए अभियुक्त संजय को धारा 363 के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना, धारा 366 के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना, धारा 376 के तहत 15 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत 15 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। इसके साथ अदालत ने यह आदेश भी जारी किया कि जुर्माना की आधी राशि पीड़िता को दी जाये।