सात बच्चों के पिता होने पर भी किशोरी से एक साल तक किया था दुष्कर्म, कार्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

 
सात बच्चों के पिता होने पर भी किशोरी से एक साल तक किया था दुष्कर्म, कार्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Crime: कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जो कि सोचने पर मजबूर कर देते हैं. सात बच्चों के पिता को किशोरी से एक साल तक दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को कोर्ट (Court) ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. मामला गाजियाबाद के मुरादनदर क्षेत्र का है. कोर्ट ने दोषी पर 1.50 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. इसमें से 50 फीसद धनराशि पीड़ित को देने का आदेश दिया है.

विशेष लोक अभियोजन उत्कर्ष वत्स ने बताया कि मोदीनगर निवासी महिला ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत कर बताया था कि उनकी बेटी को 21 सितंबर 2012 को बहला फुसलाकर ले जाया गया और 21 दिन बाद भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की.

साल 2014 में बरामद हुई थी किशोरी

आयोग के निर्देश पर इस मामले में पुलिस ने 23 अक्टूबर 2012 को रिपोर्ट दर्ज की और 2014 में किशोरी को बरामद कर अभियुक्त बिजेंद्र को जेल भेजा दिया गया था. तफ्तीश में पता चला कि आरोपित मूलरूप से बिहार के गोपालगंज का रहने वाला बिजेंद्र शादीशुदा है और उसके सात बच्चे हैं.

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इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) महेंद्र श्रीवास्तव की कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई. किशोरी ने बताया कि बिजेंद्र उसको फुसलाकर अपने साथ ट्रेन में बैठाकर उसे पंजाब ले जाया गया, जहां पर उसके साथ एक साल तक दुष्कर्म किया गया.

कोर्ट ने 1.50 लाख रुपये का लगाया अर्थदंड

किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) महेंद्र श्रीवास्तव की कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 1.50 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. कोर्ट के आदेश पर इसमें से 50 फीसद धनराशि को देने का आदेश दिया गया है.

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